PAN-Aadhaar Linking अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए! भारत सरकार और आयकर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम समय सीमा है। यदि आप इस तारीख तक यह काम पूरा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ (Inoperative) यानी निष्क्रिय हो जाएगा।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पैन लिंक न करने के नुकसान क्या हैं और आप घर बैठे इसे कैसे आसानी से लिंक कर सकते हैं।
क्या 31 दिसंबर के बाद आपका PAN बंद हो जाएगा?
जी हाँ, आयकर विभाग की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन आवंटित किया गया था, उनके लिए इस साल के अंत तक लिंकिंग अनिवार्य है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन कार्ड केवल एक प्लास्टिक का कार्ड रह जाएगा और उसका उपयोग किसी भी वित्तीय लेनदेन में नहीं किया जा सकेगा।
ध्यान दें: भले ही आप आज लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू करें, लेकिन इसके लिए आपको ₹1,000 का विलंब शुल्क (Penalty) देना होगा, क्योंकि मूल समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है।
पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ होने के गंभीर परिणाम
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे:
- ITR फाइलिंग में दिक्कत: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे टैक्स रिफंड अटक सकता है।
- भारी टीडीएस (TDS/TCS): निष्क्रिय पैन होने पर आपको सामान्य से अधिक दर पर TDS या TCS देना होगा। साथ ही, फॉर्म 26AS में इसका क्रेडिट नहीं दिखेगा।
- बैंकिंग सेवाओं पर रोक: आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे और न ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनवा पाएंगे।
- नकद लेनदेन पर सीमा: ₹50,000 से अधिक कैश जमा करने या ₹10,000 से अधिक के बैंक ट्रांजैक्शन में बाधा आएगी।
- शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड: स्टॉक ब्रोकर और म्यूचुअल फंड कंपनियां आपकी सेवाओं को निलंबित कर सकती हैं।
पैन-आधार को ऑनलाइन लिंक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया सरल है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
जुर्माना भुगतान और पोर्टल एक्सेस
सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर जाएं। ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें। यदि आपने ₹1,000 का जुर्माना नहीं भरा है, तो पहले ई-पे टैक्स के जरिए भुगतान करें।
विवरण दर्ज करें
अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज अपना नाम भरें। इसके बाद ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें।
OTP और पेमेंट वेरिफिकेशन
आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे दर्ज करें और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें। भुगतान सफल होने के बाद, विवरण अपडेट होने में 2-4 दिन का समय लग सकता है।
लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें
कुछ दिनों बाद दोबारा पोर्टल पर आएं और ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें। अब जब आप विवरण डालेंगे, तो स्क्रीन पर “Your payment details are verified” का मैसेज आएगा।
अंतिम सत्यापन
आधार के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। चेकबॉक्स पर टिक करके ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें। अंत में 6-अंकों का OTP डालकर ‘Validate’ करें।
पैन-आधार लिंकिंग अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि कानूनी अनिवार्यता है। अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए इसे आज ही पूरा करें। 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर आप भविष्य की बड़ी परेशानियों और भारी वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं।







