Pan Card News भारतीय सरकार ने पैन (PAN) कार्ड से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो कर अनुपालन को मजबूत करने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं। ये नियम मुख्य रूप से आधार-पैन लिंकिंग, नए आवेदनों और पैन 2.0 पर केंद्रित हैं। वर्तमान तिथि (20 दिसंबर 2025) को देखते हुए, आधार लिंकिंग की समय सीमा बहुत निकट आ चुकी है। नीचे प्रमुख नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई है:
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1. नए पैन कार्ड आवेदनों के लिए आधार अनिवार्य
- 1 जुलाई 2025 से, नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नंबर अनिवार्य रूप से उद्धृत करना होगा। यह सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण पर आधारित है।
- उद्देश्य: कर चोरी रोकना, एक से अधिक पैन प्राप्त करने या फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रोकना।
- यदि आपका आधार लिंक नहीं है, तो आवेदन प्रक्रिया में आधार OTP सत्यापन आवश्यक होगा।
2. मौजूदा पैन धारकों के लिए आधार लिंकिंग की अंतिम समय सीमा
- सभी मौजूदा पैन धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा।
- परिणाम:
- आयकर रिटर्न (ITR) फाइल या सत्यापित नहीं कर सकेंगे।
- रिफंड रोक दिए जाएंगे और लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे।
- फॉर्म 26AS में टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट नहीं दिखेंगे, जिससे उच्च दर पर टीडीएस कटौती हो सकती है।
- नई निवेश, शेयर ट्रेडिंग, केवाईसी अपडेट या वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे।
- मौजूदा बैंक खाते या निवेश प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन भविष्य के लेन-देन रुक जाएंगे।
- लिंकिंग मुफ्त है और ऑनलाइन आयकर पोर्टल या एनएसडीएल/यूटीआईआईटीएसएल के माध्यम से की जा सकती है। मार्च 2024 तक 74 करोड़ से अधिक पैन धारकों में से 60.5 करोड़ ने लिंकिंग पूरी कर ली है।
3. पैन 2.0: नया अपग्रेडेड सिस्टम
- 25 नवंबर 2024 को कैबिनेट द्वारा मंजूर पैन 2.0 एक पेपरलेस, एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जो पैन/टीएएन सेवाओं को डिजिटल इंडिया के अनुरूप बनाता है। बजट: 1,435 करोड़ रुपये।
- मुख्य विशेषताएं:
- क्यूआर कोड: पैन धारक की जानकारी और प्रामाणिकता की तत्काल जांच।
- तत्काल ई-पैन जनरेशन: आधार प्रमाणीकरण से मुफ्त।
- एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म: आवंटन, अपडेट, सुधार, वैलिडेशन और आधार लिंकिंग सब एक जगह।
- बेहतर डेटा सुरक्षा और पर्यावरण-अनुकूल (पेपरलेस)।
- पात्रता: सभी करदाता योग्य हैं। मौजूदा पैन धारक अपग्रेड कर सकते हैं; नए आवेदक सीधे पैन 2.0 प्राप्त करेंगे। पहचान, पता और जन्मतिथि के प्रमाण आवश्यक।
4. अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
- व्यवसायिक हितधारकों के लिए: यदि वित्तीय लेन-देन ₹2.5 लाख से अधिक हो, तो गैर-व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ता (जैसे ट्रस्ट, कंपनी) और हितधारक (मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर आदि) को अगले वित्तीय वर्ष के 31 मई तक पैन आवेदन करना होगा।
- एकल माताओं के लिए: बच्चे के पैन कार्ड आवेदन में पिता का नाम न भरना संभव; मां का नाम पिता के कॉलम में डाला जा सकता है।
- ट्रांसजेंडर विकल्प: आवेदन फॉर्म में जेंडर के लिए ‘ट्रांसजेंडर’ विकल्प जोड़ा गया है।
सलाह
- तुरंत आधार-पैन लिंकिंग की जांच करें: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।
- यदि समस्या हो, तो हेल्पलाइन 1800-103-0025 पर संपर्क करें।
- ये बदलाव केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा लागू हैं, जो कर प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए हैं।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in देखें। यदि कोई विशिष्ट प्रश्न हो, तो बताएं!
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